मेसर्स बोल बंम कन्ट्रेक्शन का कार्य आदेश निरस्त और अनीस अंसारी का जिला बदर
शहडोल 04 मई । शहडोल कलेक्टर इन दिनों एक्शन के मूड में है और उन्होंने गुरुवार को दो बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने जहां एक अपराधी का जिला बदर कर दिया वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने पर निर्माण एजेंसी को लाइन से लगा दिया।
कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य ने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग शहडोल के प्रस्ताव पर सीनियर आदिवासी पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास गोहपारू, आदिवासी कन्या आश्रम मैका, आदिवासी बालक छात्रावास छतवई में लघु मूल निर्माण कार्य हेतु मेसर्स बोल बंम कन्ट्रेक्शन को आमंत्रित निविदा द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निविदाकार द्वारा समय-सीमा में कार्य नही करने तथा विभागीय अधिकारियों एवं इंजीनियरों द्वारा बार-बार निर्देशित करने के पश्चात कार्य प्रारंभ कर पूर्ण नही करने के कारण अनुबंध की धारा 27 (1) (3)(4) के तहत बोल बंम कन्ट्रेक्शन प्रोप्राइटर प्रतिभा द्विवेदी, कमला बाबू कालोनी जिला शहडोल का कार्य आदेश निरस्त करते हुए जमा अमानत राशि अतिरिक्त परफार्मेन्श राशि सुरक्षा निधि एवं अन्य देय राशि को राजसात कर दिया है।
अनीस अंसारी को किया जिला बदर
-कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्रीमती वंदना वैद्य ने अनीस अंसारी पिता सरफराज अंसारी उम्र 38 वर्ष निवासी कल्याणपुर हाल निवासी वार्ड नं.11 इतवारी मोहल्ला शहडोल, थाना कोतवाली शहडोल को विभिन्न अपराधिक प्रकरणों में लिप्त होने के कारण प्रकरण न्यायालय में समक्ष आने पर जिला बदर किया है।
ज्ञातव्य हो कि अनीस अंसारी वर्ष 2011 से लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहकर लोग व्यवस्था एवं शांति सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर रहा है। उसके विरूद्व थाना कोतवाली शहडोल, थाना बुढार, सिंहपुर, थाना अतरैला जिला रीवा में विभिन्न आपराधिक प्रकरण दर्ज है। अनीस अंसारी की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के कारण मध्यप्रदेष राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1 धारा -5 की कंण्डिका (क)(ख) तथा सहपठित धारा 7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्टेªट श्रीमती वंदना वैद्य ने अंसारी को एक वर्ष के लिये जिला बदर किया है तथा निर्देष दिये है कि जिले की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा से लगे हुए मध्यप्रदेष राज्य के जिलों सीधी, सतना, उमरिया, एवं अनूपपुर चतुर्दिक राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिये जिला बदर के लिये आदेषित किया है। आदेष का उल्लघन करने पर उसके विरूद्व मध्यप्रदेष राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अतंर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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