Header Ads Widget


 

Ticker

6/recent/ticker-posts

महिंद्रा एंड महिंद्रा भगवती शोरूम शहडोल पर लगा धोखाधड़ी का आरोप


शहडोल l महिंद्रा एंड महिंद्रा भगवती शोरूम शहडोल पर


धोखाधड़ी का आरोप एक ग्राहक द्वारा लगाया गया है  l 

 अधिवक्ता अजय कुमार श्रीवास्तव निवासी   शहडोल द्वारा पुलिस थाना कोतवाली को लिखित शिकायत देकर बताया गया है कि उसने वर्ष 2020 में परिवार की भौतिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपनी धर्म पत्नी के नाम से उक्त शोरूम से एक वाहन एक्स यू वी 300 क्रय किया था लेकिन शोरूम द्वारा उन्हें पुरानी गाड़ी को नई बता कर दे दिया गया  l कुछ दिनों तक गाड़ी चलाने के बाद जब वे दिल्ली गए तो अचानक गाड़ी खराब हो गई तब उन्होंने दिल्ली में महिंद्रा कंपनी के वर्कशॉप में गाड़ी की मरम्मत कराई तब कंप्यूटर से यह पता चला कि यह गाड़ी डेमो गाड़ी है और पुरानी है शहडोल लौटकर श्री श्रीवास्तव ने कुछ और कार्य महिंद्रा शोरूम शहडोल में कराया और शोरूम प्रबंधक को उसके साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में चर्चा की किंतु शोरूम के प्रबंधक अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और नई गाड़ी का पूरा पैसा उन्होंने लिया है जबकि पुरानी गाड़ी की कीमत कई लाख रुपए कम हो जाती है l


 श्री श्रीवास्तव ने कहा कि जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और नई गाड़ी के नाम पर पुरानी गाड़ी दे दी गई है तब उन्होंने लीगल नोटिस महिंद्रा शोरूम के मालिक एवं प्रबंधन को भेजा जिस पर उन्हें लिखित में नोटिस का जवाब दिया गया है जिसमें प्रबंधन द्वारा स्वीकार किया गया है कि यह गाड़ी डेमो थी लेकिन उनका यह भी कहना है कि हमने बता कर दिया है और कुछ पैसा भी कम किया है इसके बाद श्री श्रीवास्तव ने पुलिस थाना कोतवाली शहडोल में भी शिकायत 20 अक्टूबर 2021 को दी हैl 

इस तरह की धोखाधड़ी

धोखाधड़ी के शिकार हुए अजय कुमार श्रीवास्तव को दिल्ली में कंप्यूटर से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक भगवती शोरूम के अनुसार प्रदान की जा रही गाड़ी नई है जबकि कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार यह गाड़ी भगवती शोरूम के कंपनी द्वारा वाहन क्रय करने के उद्देश्य से आने वाले ग्राहकों को दिखाने के लिए दी गई थी अतः यह एक पुराना उपयोग शुदा वाहन था इसे आवेदक को नया बताकर बेचा गया था l

आवेदक को गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग वर्ष 2020 बताया गया था यही जानकारी शोरूम संचालकों द्वारा बीमा कंपनी तथा शासन के द्वारा संचालित पंजीयन कार्यालय को दी गई है जबकि कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार उस गाड़ी का निर्माण वर्ष 2019 में किया गया है शोरूम संचालकों द्वारा आवेदक को उस गाड़ी को नई गाड़ी बता कर दी गई थी जबकि यह गाड़ी महिंद्रा कंपनी द्वारा वर्ष 2019 में निर्मित की गई थी और उसी वर्ष ही इस गाड़ी को भगवती शोरूम को ग्राहकों को दिखाने हेतु प्रदान की गई थी और उपयोग के उपरांत ही इस गाड़ी में तकनीकी खराबी आने के कारण सुधार कार्य किए गए थे जिसे कि आवेदक से  छुपाते हुए भगवती शोरूम ने नई गाड़ी बताते हुए निर्धारित नई गाड़ी की संपूर्ण धनराशि का कोटेशन प्राप्त कर वसूली की गई l

 कंपनी के नियमानुसार नई गाड़ी की न केवल बीमा कंपनी द्वारा बीमित पॉलिसी अनुसार लाभ प्रदान किया जाता है कंपनी द्वारा भी नई गाड़ी पर तकनीकी सुरक्षा प्रदान की जाती है जिसका शुल्क नई गाड़ी की कीमत में जोड़कर शोरूम संचालक ग्राहकों से लेते हैं जैसा कि भगवती शोरूम के संचालक ने आवेदक द्वारा क्रय गाड़ी में लिया है जबकि आवेदक द्वारा क्रय गाड़ी में जो तकनीकी गड़बड़ी आई  परंतु कंपनी द्वारा अधिकृत सर्विस सेंटर द्वारा कोई लाभ नहीं दिया गया इसकी जगह लंबा चौड़ा बिल वसूला गया जो कि आवेदक के साथ धोखा है और उसे आर्थिक रूप में प्रताड़ित किया गया है इसके लिए कंपनी और शोरूम संचालक बराबर के दोषी हैंl

: फर्जी दस्तावेज का निष्पादन

धोखाधड़ी के शिकार हुए अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा जो आवेदन पुलिस थाने को दिया गया है उसमें पुलिस से आग्रह किया गया है कि शासन के पंजीयन विभाग एवं बीमा कंपनी के साथ कूट रचना करना फर्जी दस्तावेज का निष्पादन करना धोखा देना जालसाजी करना उपभोक्ता अधिकारों के हनन में मानसिक तथा आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए भगवती शोरूम ग्राम जमुई जिला शहडोल के मालिकों शोरूम संचालकों शोरूम में कंपनी के प्रतिनिधियों क्षेत्र के जिम्मेदार कंपनी के अधिकारियों तथा महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर दे मां अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएl

 इनका कहना है

हमारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत है हमने ग्राहक को बता कर डेमो गाड़ी विक्रय किया है और ₹190000 ग्राहक से कम प्राप्त किया है हमने किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं की है l

शशांक सिंह

 महाप्रबंधक

 महिंद्रा एंड महिंद्रा भगवती शोरूम ग्राम जमुई शहडोल मध्य प्रदेश

Post a Comment

0 Comments