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लोक अदालत में विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट

 नेशनल लोक अदालत के माध्यम से लोगों को विद्युत संबंधी दी जाएगी छूट

शहडोल 08 जुलाई l- कार्यपालन अभियंता संचार संसाधन म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लिमिटेड शहडोल ने जानकारी दी है कि, नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई 2021 को न्यायालय विद्युत शहडोल एवं ब्यौहारी में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि,  नेशनल लोक अदालत में समस्त घरेलू, समस्त कृषि, पांच किलोवाट तक के घरेलू एवं दस अश्व शक्ति भार तक के औघोगिक उपभोक्ता  सहित विद्युत उपभोक्ता को छूट दी जाएगी तथा  न्यायालय में लंबित प्रकरण में ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत एवं सिविल दायित्व की राशि में 20 प्रतिशत छूट प्राप्त कर अपने प्रकरण  निराकरण करा सकते है। उन्होंने बताया कि, प्रिलिटिगेशन के ऐसे प्रकरण जो अभी न्यायालय में लंबित नही है ऐसे प्रकरण में सिविल दायित्व की राशि में 30 प्रतिशत एवं ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट प्राप्त कर अपने प्रकरणों का निराकरण कराएं तथा  मुकदमों की झंझटो से छुटकारा पालने के लिए नेशनल लोक अदालत या संबंधित विद्युत वितरण केन्द्र कार्यालय में  निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

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