जिला जेल में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर
शहडोल 08 जुलाई l- जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल श्री आर.के. सिंह के निर्देशन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अनूप कुमार त्रिपाठी द्वारा जिला जेल शहडोल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पश्चात् विचाराधीन बंदियों के मध्य बंदियों के अधिकार एवं प्लीबारगेनिंग विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बंदियों को विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार से अवगत कराते हुये श्री त्रिपाठी द्वारा प्लीबारगेनिंग की प्रक्रिया विचाराधीन बंदियों को समझाई गई। उन्होंने कहा कि सभी अभिरक्षा के बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किये जाने का विधि का प्रावधान है तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सदैव विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिये तत्पर है। उन्होंने बताया कि यदि कोई अभियुक्त जिसके विरूद्ध न्यायालय में कोई मामला चल रहा है और 18 वर्ष की उम्र से अधिक है तथा ऐसा मामला 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय न हो तथा महिलाआंे और बच्चों के विरूद्ध न हो देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला न हो। उन्होंने बताया कि आगामी नेशनल लोक अदालत दिनांक 10.07.2021 में बंदियों को प्लीबारगेनिंग के माध्यम से अपने प्रकरणांे का निराकरण कराएं। विधिक साक्षरता शिविर में उपजेल अधीक्षक श्री एच.एस. राठौर व पैरालीगल वालेंटियर्स सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।
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