26 जुलाई से 11वीं एवं 12वीं कक्षाएं तथा 5 अगस्त से 9 वी से 12 वीं की कक्षाएं होंगी संचालित
शहडोल 25 जुलाई l- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ सत्येंद्र सिंह ने समस्त शासकीय, अशासकीय हाईस्कूल व हायर सेकंडरी स्कूल खोलने के संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए जिले के समस्त शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ शत प्रतिशत उपस्थित होंगे, विद्यालयों को अत्यंत सावधानी पूर्वक प्रारंभ किया जाना है शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों का प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे, वैक्सीनेशन की कार्यवाही अभियान के रूप में 31 जुलाई 2021 तक समय सीमा में पूर्ण की जाए, पालकों की लिखित सहमति से ही विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित होंगे। जारी आदेश में कहा गया है कि विद्यालयों को प्रारंभ करने हेतु (अ) 26 जुलाई 2021 से कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं (सप्ताह में दो दिवस) कक्षा बारहवीं के लिए सोमवार एवं गुरुवार तथा 11वीं के लिए मंगलवार एवं शुक्रवार दिन नियत किया गया है तथा विद्यालय 50% उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे तथा ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा, विद्यालय प्रबंधन विद्यार्थियों को इस रीति से विद्यालय में आमंत्रित कर सकेगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना अनुसार कक्षा में विद्यार्थियों की बैठने की कुल क्षमता के 50% से अधिक ना हो संस्था प्रमुख विद्यालय की क्षमता अनुसार आवश्यक निर्णय लेंगे ताकि कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन हो सके। जारी आदेश में कहा गया है कि विद्यालय में प्रार्थना सभा, स्विमिंग पूल इत्यादि सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी किसी भी स्थिति में विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्रित न हो इस बात की विशेष निगरानी रखी जाए, यदि विद्यालय द्वारा परिवहन सुविधा का प्रबंधन किया जा रहा है तो बसों एवं अन्य परिवहन वाहनों में समुचित भौतिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु 50% क्षमता से चलाई जाएंगी और बसों एवं अन्य परिवहन वाहनों का 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के उपयोग से सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए। जारी आदेश में कहा गया है कि कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास भी 26 जुलाई 2021 से प्रारंभ किए जाएंगे, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी एएओपी गाइडलाइन का पालन भी किया जाना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने जिले के समस्त प्राचार्य को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि समस्त स्टाफ को कोविड-19 प्रतिरोधक टीकाकरण कराना सुनिश्चित करेंगे यदि स्टाफ के किसी सदस्य द्वारा टीका नहीं लगाया गया हो तो तुरंत टीका लगवाना भी सुनिश्चित करेंगे तथा प्राचार्य एवं छात्रावास अधीक्षक समय-समय पर छात्रों तथा स्टाफ रेंडम कोविड-19 का टेस्ट कराएंगे।
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