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कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश


शादी में दोनों पक्ष मिलाकर अधिकतम 50 लोग हो सकेंगे शामिल

प्रत्येक रविवार को होगा जनता कर्फ्यू


"नो मास्क नो मूवमेंट" का पालन करना होगा अनिवार्य

शहडोल 16 जून l कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ०  सतेन्द्र सिंह ने कोरोना संक्रमण कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1993 की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शहडोल जिले में आदेश पारित किया है।


           जारी आदेश में कलेक्टर ने सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि कार्यक्रम जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है प्रतिबंध रहेंगे। कॉलेज, स्कूल, शैक्षणिक, प्रशिक्षणस कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस चल सकती है। सभी धार्मिक पूजा स्थल खुल सकेंगे, किंतु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को प्रोटोकॉल का पालन किया जाना बंधनकारी होगा। समस्त शासकीय अशासकीय निगम मंडल की कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 100% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी। शॉपिंग माल जिम भी उक्त समय में खुल सकेंगे। तथा सभी सिनेमाघर, थिएटर, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर शाम 6:00 बजे से 50% कैपेसिटी पर कोविड-19 प्रोटोकोल किस शर्त का पालन करते हुए खोले जाने की अनुमति होगी। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, किंतु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50% कैपेसिटी से रात्रि 10:00 बजे तक खुल सकेंगे। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता के अनुसार खोले जाने की अनुमति होगी। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी, इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन के तीन दिवस पूर्व तक प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा विवाह आयोजन में सम्मिलित होने वाले लोगों को कोविड-19 जांच कराना आवश्यक होगा।

          अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों को अनुमति   

 अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी, रूल्स ऑफ सिक्स- अनुमति गतिविधियों के अतिरिक्त किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 6 लोगों से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध होगा। जिले में अंतरराज्यीय तथा राज्यांतरिक माल एवं सर्विसेस का आवागमन निर्बाध रहेगा, जिन ग्रामों में कोविड-19 के एक्टिव केसेस 5 या 5 से अधिक हैं उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के माइक्रो कंटेनमेंट जोन एवं कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की गतिविधियां संचालित किए जाने की अनुमति होगी। 

रविवार को जनता कर्फ्यू 

सोमवार से शुक्रवार रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू

जिला अंतर्गत समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा जो शनिवार की रात्रि 10:00 बजे से सोमवार की प्रात: 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा, शहडोल जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक दिवस (सोमवार से शुक्रवार) रात्रि 10:00 से प्रातः 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।

                  चौपाटी पर पूर्ण प्रतिबंध 

 शहडोल जिले की पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है। अतः क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में उपरोक्त साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया कि जिला अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में सब्जी मंडी बाणगंगा मैदान, पॉलिटेक्निक ग्राउंड, रेलवे ग्राउंड, सोहागपुर (गढ़ी) में संचालित की जा सकेगी। जिला अंतर्गत स्थित चौपाटी का पूर्ण रुप से बंद रहेंगी। अनावश्यक रूप से घूम रहे दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम मोटर व्हीकल एक्ट एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी। 

               निर्बाध आवागमन

  कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं अनुशासन के अंतर्गत जिले के व्यक्तियों और वस्तुओं के अन्य जिलों एवं राज्यों में आवागमन निर्बाध रूप से संचालित रहेगा जिले में अन्य जिलों एवं राज्यों से प्रवेश करने वाले नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। 

दुकानों में gole बना कर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी 

 दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। "नो मास्क नो सर्विस" अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जाएगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार "नो मास्क नो सर्विस" प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता पाया जाता है तो दुकानदार को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जाएगी, अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में सब यात्रा अथवा 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन) में सामाजिक दूरी का पालन हो हैंडवाश एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगाएं एवं इसे आयोजक द्वारा ही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

No मास्क नो मोमेंट का पालन जरूरी 

  कोविड उपयुक्त व्यवहार के अनुसार फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है फेस मास्क पहनने में अपना मास्क लगाने से पहले साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें, यह सुनिश्चित करें कि आपकी नाक मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह से कवर करें। जब आप किसी मास्क को उतारते हैं तो उसे साफ प्लास्टिक बैग में स्टोर करें, कपड़े का मास्क है तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मास्क को कूड़ेदान में फेंक दें। सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा, "नो मास्क नो मूवमेंट" का पालन करना अनिवार्य होगा। 

             बाहरी व्यक्तियों से मेलजोल कम रखें 

   कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहे एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेलजोल कम रखें, जिससे कोविड-19 संक्रमण प्रभावी रूप से रोका जा सके। सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक 6 फीट यानी 2 गज की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। भीड़भाड़ वाली जगहों विश्वास कर बाजारों सार्वजनिक परिवहन एवं स्थलों में सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिक एवं कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी पारियों को बदलने में पर्याप्त अंतराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाए। सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वह किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोने अथवा सेनीटाइज करें।

           लॉकडाउन उल्लंघन पर हो गई सख्त कार्रवाई   

  कलेक्टर ने कहा है कि यह आदेश आमजन को संबोधित है। जो कि वर्तमान परिस्थितियों में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और ना ही यह संभव है कि यह आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए। अतः यह आदेश एक पक्षी रूप से पारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपाय एवं कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 1988 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा शासन की अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।

           यह आदेश 30 जून तक प्रभाव सील रहेगा 

  Collector ने कहा है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी समस्त जिला शहडोल कोरोना कर्फ्यू के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इस आदेश का प्रचार प्रसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में करवाना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश 30 जून 2021 तक प्रभाव सील रहेगा।

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