दुकान सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खोल सकेंगे
विवाह के लिए 50 लोगों की अनुमति होगी पर कोविड- टेस्ट सभी का पहले से कराना होगा
होटल रेस्टोरेंट में खोलने की अनुमति है लाजमी खुलेंगे
कोई धार्मिक या राजनैतिक आयोजन नहीं हो सकेंगे
शहडोल l जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह द्वारा जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से देर रात जारी आदेश अनुसार 16 जून से बाजार खोलने की अनुमति तो है पर धारा 144 अर्थात कोरोना कर्फ्यू अनिश्चित समय तक जारी रहेगा इस दौरान कोई भी धार्मिक या राजनैतिक आयोजन नहीं हो सकेंगे मंदिरों में 5 लोगों से ज्यादा एक साथ जाने की अनुमति नहीं होगी कोविड- नियमों का पहले की तरह ही पालन करना अनिवार्य होगा अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाना आवश्यक है विवाह में थोड़ी ढील और बढ़ा दी गई है पहले विवाह में दोनों पक्ष से 20-20 लोगों की अनुमति थी अब दोनों पक्ष मिलाकर 50 लोगों की अनुमति दे दी गई है परंतु विवाह में शामिल होने वाले सदस्यों का कोविड- जांच पहले से करानी होगी तथा विवाह आयोजन के लिए 3 दिन पूर्व जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी होटल रेस्टोरेंट एवं लाज पूरी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे l
शत प्रतिशत कर्मचारियों की ड्यूटी
अब नए आदेश के अनुसार शासकीय अर्ध शासकीय की निगम मंडल सभी कार्यालयों में 100% कर्मचारी अधिकारी उपस्थित हो सकेंगे l
चौपाटी के बारे में कोई आदेश नहीं
देर रात collector द्वारा जारी किए गए आदेश में चौपाटी खोलने या ना खोलने के बारे में दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं जबकि जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग मैं 15 जून को कहां गया था कि चौपाटी खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है ऐसी स्थिति में चौपाटी के व्यापारियों भ्रम की स्थिति बनी हुई है चौपाटी के व्यापारी नए आदेश को माने या पुराने आदेश को इस बारे में जिला प्रशासन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिएl
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