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कलेक्टर ने जारी किया छूट एवं प्रतिबंधात्मक आदेश

 जिले में प्रत्येक शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार की प्रातः 6 बजे तक रहेगा जनता कर्फ्यू



शहडोल 31 मई l- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ सत्येंद्र सिंह ने कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए  दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 जून से 15 जून तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैं। जारी आदेश के अनुसार जिला अंतर्गत समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियां- सभी सामाजिक, राजनीति, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, मेले का आयोजन मेले आदि, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग, संस्थान सभी सिनेमा घर शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम सभागृह, सभी धार्मिक पूजा स्थल, पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे, शहडोल जिले में प्रत्येक दिवस सोमवार से शुक्रवार रात 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा, अनुमत्य गतिविधियों के अतिरिक्त किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध होगा।

जिला अंतर्गत समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां

अत्यावश्यक सेवा का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे, अत्यावश्यक सेवा में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति नागरिक प्रशासन ग्रामीण विकास विद्युत प्रदाय सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन बैंक, डाकघर सम्मिलित है, अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी, विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी उपखंड मजिस्ट्रेट को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन के तीन दिवस पूर्व तक प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा, समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगे इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों व श्रमिकों को वैध आईडी कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी साथ ही सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं श्रमिकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा, उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल, इंश्योरेंस कंपनी अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे, केमिस्ट सर्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें डेयरी एवं दुग्ध केंद्र आटा चक्की पशु आहार की दुकान निर्माण सामग्री से संबंधित हार्डवेयर की दुकानें एवं स्टेशनरी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी, पेट्रोल, डीजल पंप, गैस, स्टेशन रसोई गैस पूरी तरह से चालू रहेंगे, सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी, कृषि उपज मंडी खाद बीज कृषि यंत्र की दुकान खोले जाने की अनुमति होगी, बैंक बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगे, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा केबल ऑपरेटर की अनुमति रहेगी, सार्वजनिक परिवहन निजी बसों ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के साथ अनुमति रहेगी, ऑटो रिक्शा में दो सवारी टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा दो पैसेंजर को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी, मोहल्ले, कालोनियों, ग्रामों में एकल दुकाने केवल किराना निर्माण संबंधी हार्डवेयर की दुकानें व स्टेशनरी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग की सर्विसेज की अनुमति होगी,ई-कॉमर्स कंपनियों से तथा अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति होगी, येलो तथा ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेंदूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के यस ओ पी का पालन करते हुए जारी रखे जाने की अनुमति होगी, जिला अंतर्गत परंपरागत रूप से लेबर मार्केट कोविड-19 प्रोटोकाॅल की शर्त पर चालू किए जा सकेंगे, एंबुलेंस ऑक्सीजन टैंकर्स का आवागमन निर्बाध रूप से जारी रहेगा मेंटेनेंस सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी, परीक्षा केंद्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मचारी व अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी, उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत रूप से उपार्जन संचालित किया जाएगा, निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति होगी, घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्राइवर, हाउस, हेल्प मेड आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी, फायर बिग्रेड, टेली कम्युनिकेशन विद्युत प्रदाय रसोई गैस पेट्रोल, डीजल, केरोसिन टैंकर होम डिलीवरी सेवाएं दूध एकत्रीकरण वितरण फल सब्जी के परिवहन डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी, जिले के व्यक्तियों और वस्तुओं के अन्य जिलों राज्यों में आवागमन निर्बाध रूप से संचालित रहेगा जिले में अन्य जिलों एवं राज्यों से प्रवेश करने वाले नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी, दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए नो मास्क नो सर्विस आधार से जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जाएगा दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे यदि कोई दुकानदार नो मास्क नो सर्विस प्रोटोकाल का उल्लंघन करता पाया जाता है तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जाएगी उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त दुकानों संस्थानों एवं अन्य सभी सेवाओं में संलग्न व्यक्तियों को निर्देशित किया जाता है कि वह स्वतः अपना वैक्सीनेशन कराकर प्रमाण स्वरूप वैक्सीनेशन कार्ड अपने पास रखें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि आने वाले ग्राहकों का वैक्सीनेशन भी शत-प्रतिशत हो ।

रेस्टोरेंट एवं भोजनालय भी नहीं खुलेंगे 

 शहडोल जिले की पॉजिटिव रेट 5 प्रतिशत से कम है अतः क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिले के समस्त नगरी क्षेत्रों में सब्जी विक्रेताओं को होम डिलीवरी सुविधा के माध्यम से संचालित किए जाने की अनुमति होगी, जिले के समस्त नगरी क्षेत्रों में सब्जी मंडी या लगाने पर पूर्णतः प्रतिबंधित होगा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त हाट बाजार पूर्णतः प्रतिबंध रहेंगे, जिले के समस्त निजी कार्यालय 5 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जाने की अनुमति होगी, समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित किए जाएंगे, जिले के रेस्टोरेंट एवं भोजनालय केवल टेक होम डिलवेरी के लिए खोले जाने की अनुमति होगी, अनावश्यक रूप से घूम रहे दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम मोटर व्हीकल एक्ट एवं अन्य प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी। फेस मास्क पहनना एवं आवश्यक निवारण उपाय है फेस मास्क पहनने में निम्न का पालन किया जाना चाहिए- अपना मास्क लगाने से पहले साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें यह सुनिश्चित करें कि आपकी नाक, मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह से कवर रखें जब आप किसी मास्क को उतारते हैं तो उसे साफ प्लास्टिक बैग में स्टोर करें कपड़े का मास्क है तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मास्क को कूड़ेदान में फेंके सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा नो मास्क नो मूवमेंट का पालन करना अनिवार्य होगा। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहे एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल-जोल कम रखें जिससे कोविड-19 संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके, सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक 6 फीट यानी 2 गज की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा भीड़-भाड़ वाली जगहों विशेषकर बाजारों, सार्वजनिक परिवहन एवं स्थलों में समाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा, कार्य स्थलों में प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिक कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी पारियों को बदलने में पर्याप्त अंतराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाए, सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोने अथवा सैनेटाइज करें, सामाजिक कार्यक्रमों में जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शव यात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन में सामाजिक दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य होगा हैंडवाश, सेनेडाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगाएं इसकी व्यवस्था आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई भी व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपायों एवं कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा शासन के अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से रहेगा।

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