कोविड कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने की आवश्यकता- कलेक्टर
कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं शत-प्रतिशत मास्क का उपयोग तथा कर्फ्यू नियमों का पालन कराने हेतु दिए निर्देश
शहडोल 15 अप्रैल 2021- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ० सतेन्द्र सिंह ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल, जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट, जिले के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, जिले के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि शहडोल जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। अभी भी देखने में आया है कि लोग मास्क का शत-प्रतिशत उपयोग नहीं कर रहे हैं तथा कोविड-19 कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा है कि मास्क न पहनना एक सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता है जिससे अन्य व्यक्तियों के संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से शत-प्रतिशत सभी लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मास्क का उपयोग नहीं करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाए तथा अर्थदंड लगाने के साथ-साथ अन्य नियम संगत वैकल्पिक उपाय भी किए जाएं।
उन्होंने कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में जनता कर्फ्यू लगाना सुनिश्चित करें तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से लोग बाहर न जाएं तथा ग्रामों में शत-प्रतिशत मास्क का उपयोग करें। उन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायत में बाहर से आने वाले व्यक्तियों, जो श्रमिक बाहर से अथवा अन्य जिलों से ग्राम या ग्राम पंचायत में आ रहे हैं, उनका अनिवार्य रूप से रजिस्टर रखा जाए तथा उनके दूरभाष ग्राम आदि का सही-सही विवरण रखा जाए तथा उन्हें आइसोलेशन में रखा जाए एवं आवश्यकता अनुसार उनकी जांच भी कराई जाए।
ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी लोग मास्क शत-प्रतिशत उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे तथा अत्यंत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलेंगे। उन्होंने कहा है कि निर्माण कार्य स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ऐसे कार्य स्थलों पर भी संक्रमण का फैलाव रोका जा सके। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों व शहरी क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के संबंध में जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार का कार्य किया जाए। उन्हें अपने घरों में सुरक्षित रहने हेतु समझाइश दी जाए एवं आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उपरोक्त प्रकार से तथा अन्य उपाय जिन्हें आप आवश्यक समझे उन्हें अपनाते हुए ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकायों में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के संबंध में समुचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
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