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कलेक्टर ने बढ़ाया 16 अप्रैल तक करो ना कर्फ्यू

 ➡️ क्लेक्टर डाॅ० सतेन्द्र सिंह ने जारी किए किए प्रतिबंधात्मक आदेश


➡️ रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले के नगरीय क्षेत्रो में रहेगा‌ कोरोना कर्फ्यू



➡️ अब 11 अप्रैल से 16 अप्रैल 2021 की प्रातः 6 बजे तक नगरीय क्षेत्रो में रहेगा कोरोना कर्फ्यू


शहडोल l- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ० सतेन्द्र सिंह ने आज दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए शहडोल जिले के लिए कोरोना कर्फ्यू संबंधित आदेश जारी किये गए है। जारी आदेश के तहत जिला शहडोल के समस्त नगरीय क्षेत्रो में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रहेगा। जिला  शहडोल के समस्त नगरीय क्षेत्रो में अब 11 अप्रैल से 16 अप्रैल के प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा तथा शेष आदेश पूर्वत रहेगा।


        यदि कोई व्यक्ति इस लाॅकडाउन उपायो एवं कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक तथा कोविड-19 रेग्यूलेशन 2020 के तहत दण्डनीय होगा। यह आदेश 11 अप्रैल 2021 से तत्काल प्रभावशील होगा।

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