▪️ कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
▪️डोर-टू-डोर सब्जी प्रातः10 बजे तक
शहडोल l
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ० सतेन्द्र सिंह ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए संक्रमण की रोकथाम एवं बचावं संबंधी मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं आज 30 अप्रैल 2021 को जिला आपदा प्रबंधन समिति बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मध्यप्रदेश दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग करते हुए 1 मई की प्रातः 06 बजे से 10 मई 2021 के प्रातः 06 बजे तक कोरोना कर्फ्यू का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार जिला शहडोल के समस्त नागरिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 1 मई 2021 प्रातः 6ः00 से दिनांक 10 मई 2021 की प्रातः 6ः00 बजे तक कोरोना कफ्र्यू एवं पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया जाता है।
उक्त कोरोना कर्फ्यू में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने (मेडिकल को छोड़कर) अनुमति नहीं होगी, जिला अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की होम डिलीवरी अथवा घर-घर सुविधा के माध्यम से प्रातः 6ः00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक के लिए संचालित किए जाएंगे। प्रातः 10.00 बजे के बाद किसी भी प्रकार के वस्तुओं सेवाओं मेडिकल को छोड़कर की गतिविधियों को अनुमति नहीं होगी, समस्त दूध, सब्जी, फल विक्रेता होम डिलीवरी अथवा घर-घर सुविधा के माध्यम से प्रातः 6ः00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक के लिए संचालित किए जा सकेंगे, जिला अंतर्गत समस्त आटा चक्की निरंतर खोले जाने की अनुमति होगी किंतु व्यक्ति प्रातः 6ः00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक ही जा सकेंगे।
जिले में शादी समारोह, सामाजिक समारोह, राजनीतिक गतिविधियां, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक गतिविधियां, सार्वजनिक समारोह तथा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन 15 मई तक पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है तथा शव यात्रा में अधिकतम 10 व्यक्तियों की अनुमति होगी। जिला अंतर्गत समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शनिवार एवं रविवार को कोरोना कफ्र्यू रहेगा इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को (मेडिकल दूध विक्रेताओं को छोड़कर) घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं, को यह सलाह दी जाती है कि वे 10 प्रतिषत कर्मचारियों के साथ कार्यालय संचालित करें, अति आवश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट पुलिस आपदा प्रबंधन फायर स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा जेल राजस्व पेयजल आपूर्ति नागरिक प्रशासन ग्रामीण विकास विद्युत प्रदाय सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि सम्मिलित हैं, ऐसे कर्मचारी जो 10 प्रतिशत के बंधन के कारण कार्यालय नहीं आते हैं वे वर्क फार्म होम के माध्यम से कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे, ऑटो ई रिक्शा में दो सवारी टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा दो पैसेंजर को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी।
सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद मनोरंजन शैक्षणिक सांस्कृतिक सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों को एकत्रित होना पूर्णता वर्जित रहेगा, गैस एजेंसी या पूर्व की भांति घर-घर सुविधा के माध्यम से गैस सिलेंडर वितरण का कार्य कर सकेंगे गैस एजेंसी में पासधारी कार्यकर्ता के एजेंसी से घर एवं घर से एजेंसी जाने आने की अनुमति होगी किसी भी परिस्थिति में गैस गोदाम गैस एजेंसी से गैस सिलेंडर वितरण की अनुमति नहीं होगी, जिले के अन्य राज्यों विशेषता महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा हरिद्वार कुंभ मेले से आने वाले समस्त नागरिक अपने आने की संबंधी सूचना स्थानीय प्रशासन को देते हुए सात दिवस का होम क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा साथ ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपना प्राथमिक परीक्षण कराना अनिवार्य होगा परीक्षण उपरांत यदि कोविड-19 संबंधी लक्षण प्रतीत होते हैं तो संबंधित व्यक्ति को बिना कोविड-19 जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वॉरेंटाइन रहना अनिवार्य होगा, यदि किसी व्यक्ति को सर्दी खांसी बुखार सांस लेने में तकलीफ स्वाद ही आनंद महसूस नहीं होना दस्त उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत होने पर निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारेटाइन में रहना अनिवार्य होगा।
रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर तथा होम आइसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किए जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा, यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पाई जाती है तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, जिले में स्थापित ओपीएम अमलाई रिलायंस अल्ट्रा ट्रैक एसईसीएल कोल माइंस कार्य करने वाले कर्मचारी उक्त कर्फ्यू प्रतिबंध से कार्य अवधि (स्विफ्ट) मैं आवागमन हेतु मुक्त रहेंगे, किंतु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 के प्रोटोकाल से संबंधित समस्त नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। यह आदेश 30 अप्रैल 2021 से तत्काल प्रभाव शील होगा।
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