ए0टी0एम0 उखाड कर चोरी करने वाले आरोपियों को 01-01 वर्ष की सजा
शहडोल। जयसिंहनगर न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम श्रेणी, जयसिंहनगर के द्वारा थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल के अपराध क्रं0 139/2019, में अभियुक्तगण मनोज बैगा पिता महगू बैगा उम्र 28 वर्ष निवासी- ग्राम देवगवां थाना पाली जिला उमरिया म0प्र0, बीरेन्द्र सराफ पिता धर्मेन्द्र सराफ, प्रदीपपाल पिता सोभनाथ पाल दोनों निवासी- चंदनिया बैरियल थाना पाली जिला उमरिया म0प्र0 एवं संजय कोरी पिता लच्छू कोरी निवासी- गनियारी टोला जिला कटनी म0प्र0, को धारा 457, 380, भादवि प्रत्येक में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में श्री संतोष कुमार पाटले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर, जिला-शहडोल द्वारा सषक्त पैरवी की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि फरियादी ने थाना जयसिंहनगर में उपस्थित होकर लिखत में सूचना दी कि दिनांक 08.04.2019 को ग्राम अमझोर पवन गुप्ता के मकान स्थित ए0टी0एम0 मषीन को कोई अज्ञात व्यक्ति चुराने के उद्देष्य से परिसर से उखाडकर ए0टी0एम0 को परिसर के बाहर छोडकर भाग गये थे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने चेारी करना स्वीकार किया। तत्पष्चात् अभियुक्तगण के मेमोरण्डम कथन लेख किये गये। जप्ती पत्रक अनुसार जप्ती कार्यवाही की गई। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत तथा अभियोजन के सषक्त तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण को दण्डित किया
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