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कोटेदार के विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज

 राशन वितरण में अनियमितता के कारण विक्रेता चतुर्वेदी के विरुद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज



शहडोल 24 मार्च 2021- जिला आपूर्ति नियंत्रक शहडोल श्री कमलेश टांडेकर ने जानकारी दी है कि प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार वार्ड क्रमांक 7 एवं 8 द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान नगर पालिका शहडोल मध्य प्रदेश के विक्रेता श्री राजेश चतुर्वेदी द्वारा फरवरी 2021 माह में राशन नहीं खोलने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2015 के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को राशन वितरण न करने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नगर पालिका शहडोल द्वारा जांच की गई।प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार दुकान में निगरानी समिति के सदस्यों की सूची प्रदर्शित नहीं किया जाना एवं स्टाफ के मूल्य सूची बोर्ड में स्टॉक भरा नहीं जाना प्रतिबंधित किया गया एवं दुकान में संलग्न उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया कि उन्हें फरवरी 2021 माह में उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि दुकान में पी०ओ०एस० मशीन के अनुसारप्रदर्शित स्टॉक की तुलना में स्टॉक कम पाया गया जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता के द्वारा पात्र हितग्राहियों को राशन वितरण ना कर अवैध बिक्री की गई है इस प्रकार प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार वार्ड नंबर 7 एवं 8 द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता श्री चतुर्वेदी द्वारा किया गया कृत्य मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन है दुकान पर कम पाए गए खाद्यान्न की शासन को क्षति पहुंचाई गई है एवं हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी की गई है। विक्रेता का उक्त कृत्य गंभीर अनियमितता के साथ-साथ दंडनीय अपराध भी है तथा मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 16 के तहत दंडनीय है।उपरोक्त अनियमितता के कारण कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ० सतेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार विक्रेता श्री चतुर्वेदी के विरुद्ध थाना कोतवाली शहडोल में ई०सी० एक्ट 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

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